मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना 2025: बिना गारंटी 1 करोड़ तक का लोन

राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। "मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना 2025" के तहत अब शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को उद्योग शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर लोन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नौकरी ढूँढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है।

Yuva Udyami Protsahan Yojana

योजना की शुरुआत और विस्तार

इस योजना को पहली बार वर्ष 2023 में लागू किया गया था। अब 2025 में इसे और अधिक व्यापक बनाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इसका सीधा लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासियों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि प्रदेश का युवा ही राज्य की सबसे बड़ी ताकत है, और यदि उन्हें सही आर्थिक सहयोग मिल जाए तो वे रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कौन आवेदन कर सकता है?

योजना के तहत केवल वही युवा आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो। आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। यह योजना केवल नए उद्योग स्थापित करने वालों को दी जाएगी, पुराने उद्योगों के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए इसमें सहायता नहीं मिलेगी।

कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता

सरकार इस योजना के तहत अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध करा रही है। खास बात यह है कि युवाओं को किसी भी प्रकार की गारंटी या संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 25 लाख रुपये तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के लोन पर 6% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। यह राहत अधिकतम सात वर्षों तक उपलब्ध होगी।

मार्जिन मनी सहायता की सुविधा

नए उद्योग की शुरुआत में अक्सर पूंजी जुटाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने मार्जिन मनी सहायता देने का प्रावधान भी किया है। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 10% तक अधिकतम 5 लाख रुपये और एससी-एसटी वर्ग के आवेदकों को 15% तक अधिकतम 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि तभी मिलेगी जब उद्यम लगातार तीन वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालित हो।

किन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर शामिल किए गए हैं। परिवहन क्षेत्र में भी लोन की सुविधा है, लेकिन इसके लिए अधिकतम दो व्यावसायिक वाहनों की सीमा तय की गई है और उनकी लागत 15 लाख रुपये तक हो सकती है। उद्योग स्थापना के लिए 75% तक लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

मोरोटोरियम अवधि से राहत

युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए सरकार ने 6 महीने का मोरोटोरियम पीरियड तय किया है। इस दौरान लोन चुकाने का दबाव नहीं रहेगा और उद्यमी अपने व्यवसाय को मजबूती देने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

किन उद्योगों को योजना से बाहर रखा गया है

सरकार ने कुछ उद्योगों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा है। इनमें शराब, तंबाकू, पटाखे, पॉलीथिन उत्पाद, रियल एस्टेट, खनन और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन करने के इच्छुक युवाओं को योजना की आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदक को आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक द्वारा लोन स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना 2025 प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सुनहरा अवसर है। बिना गारंटी लोन, ब्याज सब्सिडी, मार्जिन मनी सहायता और आसान शर्तों के साथ यह योजना युवाओं को अपनी क्षमताओं को साबित करने का मौका देती है। अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं और अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक मजबूत आर्थिक आधार बन सकती है।

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